उत्तराखंड : उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि (MLA Local Area Development Fund) के तहत कुल 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि के साथ प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध हो सकेंगे।
विधायक निधि योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रदेश में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधायक निधि योजना के अंतर्गत सरकार हर वर्ष विधायकों को उनके क्षेत्र में जनसुविधा और बुनियादी विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अपर सचिव (ग्राम्य विकास) अनुराधा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
यह निधि विशेष रूप से पूंजीगत मद (Capital Expenditure) में ही खर्च की जा सकेगी। यानी इसका उपयोग सड़क, पुल, पुलिया, जल निकासी, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और सुधार जैसे कार्यों में किया जाएगा। राजस्व व्यय (Salary, Maintenance आदि) में इस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही के नए प्रावधान
सरकार ने इस बार विधायक निधि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं:
सभी कार्यों में अनिवार्य जियो टैगिंग की जाएगी।
कार्यों की स्वीकृति, व्यय और भुगतान की पूरी जानकारी के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को भेजा जाएगा।
कार्य स्थल को विधायक की लिखित अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा।
उपयोग की शर्तें और सीमाएं
विधायक निधि का उपयोग केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही किया जा सकेगा। दूसरे क्षेत्र में खर्च करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, आपदा की स्थिति में कुल निधि का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोग की जा सकती है।








