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पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को भेजा गया जेल, जमानत याचिका खारिज

पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को भेजा गया जेल, जमानत याचिका खारिज
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देहरादून : उत्तराखंड की सनसनीखेज अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया, जबकि पुलिस ने मामले में एक्सटॉर्शन की धारा जोड़ दी है। इस विकास से राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है।

मामले की पृष्ठभूमि

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला रहा है। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो क्लिप वायरल किए, जिनमें भाजपा नेताओं की छवि धूमिल करने वाली सामग्री शामिल थी।

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शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन वीडियो और ऑडियो के प्रसारण से उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा। इस आधार पर हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद, नेहरू कॉलोनी और डालनवाला थानों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

पुलिस जांच में नया मोड़: एक्सटॉर्शन का आरोप

पुलिस ने हालिया जांच में सुरेश राठौर पर एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) की धारा बढ़ा दी है। जांच एजेंसी का कहना है कि राठौर ने पार्टी से निष्कासन समाप्त कराने और पार्टी में महत्वपूर्ण पद हासिल करने की लालसा में यह कदम उठाया।

पुलिस ने अदालत में दलील देते हुए कहा, “अगर एक्सटॉर्शन की मंशा नहीं होती तो आरोपी ने वीडियो में भाजपा नेताओं के नाम लेकर उन्हें रिकॉर्ड क्यों किया और फिर उसे वायरल क्यों किया?” इस दलील ने मामले को नया आयाम दिया है।

कोर्ट का फैसला और जमानत याचिका खारिज

मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुरेश राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए यह फैसला सुनाया। उर्मिला सनावर के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ

यह मामला उत्तराखंड में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस का केंद्र बन गया है। भाजपा नेताओं की छवि खराब करने के आरोपों ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर जानबूझकर अफवाहें फैलाई गईं, जिससे न केवल व्यक्तिगत छवि प्रभावित हुई बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डिफेमेशन की प्रवृत्ति पर लगाम लग सकती है। साथ ही, यह पूर्व विधायकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

आगे की जांच

पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट, वायरल क्लिप्स की उत्पत्ति और संभावित साजिश की परतें खोलने की कोशिश की जा रही है। अधिक शिकायतकर्ताओं के सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड पहले से ही उत्तराखंड की जनता की नजर में है। इस नए विकास के साथ मामला और जटिल हो गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक सभी आरोपियों को निर्दोष माना जाएगा।

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